कुशीनगर, मार्च 26 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने कुकर्म के बाद बालक की हत्या करने के मामले में आरोपी पट्टीदारी के चाचा को दोषी करार दिया है। उसे फांसी की सजा सुनायी है। अदालत ने मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट करार देते हुए आदेश दिया है कि अभियुक्त पिन्टू उर्फ कोयल के गले में फांसी लगाकर फंदे पर तब तक लटकाया जाये, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाये।विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) सुनील मिश्रा व संजय तिवारी ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जटहा बाजार थाने में इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि वादिनी का 8 साल का बेटा 22 फरवरी 2026 को शाम सात बजे गांव में ही तिलक समारोह में डीजे व डांस देखने गया था। पट्टीदारी का चाचा पिन्टू उर्फ कोयल उसे बहला फुसला कर एकांत में ले गया। कुकर्म के ब...