विकासनगर, मार्च 26 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी गुलाम को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2021 में गुलाम को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। गुलाम ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने स्वयं को गरीब बताते हुए भविष्य में अपराध न करने का आश्वासन देते हुए कम सजा की मांग की। इस पर अदालत ने दोषी को पहले से बिताई गई जेल अवधि की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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