रांची, अगस्त 19 -- रांची। 12.50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में चेक को हस्तलेख विशेषज्ञ के पास भेजने की मांग न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने खारिज कर दी। शिकायतकर्ता शैलेश कुमार ने मो. नजीर अंसारी के खिलाफ चेक बाउंस को लेकर मामला दर्ज कराया था। 17 जनवरी 2022 को जारी 12.50 लाख रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया था। आरोपी ने मुकदमे के अंतिम चरण में चेक के हस्ताक्षर की एफएसएल जांच कराने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि आरोपी ने शुरुआत से चेक पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार नहीं किया था। शिकायतकर्ता की गवाही और दस्तावेजों का प्रदर्श भी पूरा हो चुका है। ऐसे समय एफएसएल जांच की मांग कार्यवाही में देरी का प्रयास है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...