12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
आजमगढ़, अगस्त 7 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकित वर्मा ने बताया कि 12 सितंबर को जनपद न्यायालय के साथ ही साथ समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराकम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, आरबीट्रेशन वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद सुलह-समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे। इसके अलावा सर्विस में वेतन संबंधित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) समेत आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। यह भी पढ़ें- B...
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