सुल्तानपुर, मार्च 28 -- सुलतानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने भूमि विक्रय में धोखाधड़ी के 12 साल पुराने मामले में थानाध्यक्ष बंधुआ कला को मुकदमा दर्ज कर कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि थाना क्षेत्र की गढऊपुर निवासी ममता पत्नी सूर्य प्रकाश तिवारी ने सात अप्रैल 2014 को राम मिलन पुत्र चन्द्रशेखर निवासी कचनावां थाना धम्मौर से कृषि भूमि तीन लाख रूपये में खरीदी थी। दाखिल खारिज की कार्रवाई के दौरान एक आपत्ति राम औतार द्वारा दर्ज करायी गयी। जिसके बाद पर चला कि राम मिलन ने पहले ही भूमि दूसरे को बेची थी और उनके साथ धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसका दुबारा बैनामा कर दिया।

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