विकासनगर, मार्च 11 -- वर्ष 2014 में हुए सड़क दुर्घटना के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने आरोपी राशिद निवासी जमनीपुर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
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