रांची, अप्रैल 3 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने वर्ष 2014 के चर्चित नक्सली लेवी वसूली मामले में आरोपी मटुर पासवान उर्फ निर्मल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 657/2014 से संबंधित था, जिसमें आरोपी पर धारा-386 आईपीसी और सीएलए एक्ट की धारा-17 के तहत आरोप लगाए गया था। अभियोजन के अनुसार, 19 जुलाई 2014 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने न्यू मार्केट चौक में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से कथित तौर पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन (एमसीसी) के पर्चे और 2.5 लाख रुपये लेवी की राशि बरामद होने का दावा किया गया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह अपने ही बयान से मुकर गए। स्वतंत्र गवाह ने कोर्ट में साफ कहा कि उसने खाली कागज पर हस्ताक्षर किए थे और उसके सामने कोई बरामदग...