सहारनपुर, जून 2 -- सहारनपुर। करीब 12 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने दो दोषियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत का यह फैसला लंबे समय से चल रहे मुकदमे में आया है। अभियोजन के अनुसार थाना नकुड़ क्षेत्र निवासी सुखपाल सिंह ने वर्ष 2014 में कोतवाली नकुड़ में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया गया था कि 12 जुलाई 2014 को उनके खेत में कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। सूचना मिलने पर उनका पुत्र चंदन मौके पर पहुंचा और पेड़ काटने का कारण पूछा। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से चंदन पर गोली चला दी। गोली उसकी बाईं आंख में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों ने उसकी मोटरसाइकिल में भी...