बोकारो, फरवरी 23 -- बोकारो, प्रतिनिधि। नगर पालिका (आम) निर्वाचन के तहत जिले के शहरी क्षेत्रों में 23 फरवरी यानी सोमवार को मतदान आयोजित किया जाएगा। चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशानुसार मतदान के समय मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीक) प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, यदि किसी कारणवश मतदाता अपने साथ ईपीक नहीं ला पाते हैं, तो वे वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 12 प्रकार के वैकल्पिक पहचान दस्तावेज मान्य : राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए ईपीक के अलावा 12 प्रकार के फोटोयुक्त दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,...
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