सीतापुर, जुलाई 25 -- हरगांव, संवाददाता। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोरैया उदनापुर में वर्ष 2014 में हुए चर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर महिला अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर Rs.20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं न्यायालय में पैरवी के चलते करीब 12 वर्ष बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला।

हत्या का विवरण दो जून 2014 की सुबह करीब 5:30 बजे ग्राम कोरैया उदनापुर निवासी नजमा पत्नी रहीश आलम ने अपने पति के साथ अवैध संबंध होने के शक में शाहीना परवीन (45) पत्नी मोहम्मद रिजवान उर्फ पप्पू निवासी ग्राम कोरैया उदनापुर पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी थी। गंभीर रूप से घायल शाहीना परवीन की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मृतका के पति मोहम्मद...