12 वर्ष का वैध कब्जा साबित न होने पर बेदखली का आदेश सही, याचिका खारिज
रांची, जून 30 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा जिले के एक पुराने भूमि विवाद से संबंधित याचिका को खारिज करते हुए संताल परगना प्रमंडल, दुमका के आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बेनी माधव झा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मामला गोड्डा जिले के मौजा डुमरिया स्थित प्लॉट संख्या 640 और 641 की एक बीघा 10 कट्ठा जमीन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता बेनी माधव झा का दावा था कि उनके पिता उपेंद्र झा को वर्ष 1941 में एक कुर्फानामा के आधार पर उक्त जमीन मिली थी और तब से उनका परिवार जमीन पर काबिज है। दूसरी ओर, प्रतिवादी नरेंद्र झा ने स्वयं को स्वर्गीय तेत्रु झा का दत्तक पुत्र बताते हुए भूमि पर अपना अधिकार जताया था। मामले में सबसे पहले अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बेदख...
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