नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। यह भी पढ़ें- डकैती करके नहीं चल सकते अस्पताल, दवाओं की हाई MRP पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; सरकार को फटकारदवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर अदालत की नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और खुदरा विक्रेताओं/डीलर को मिलने वाली कीमत (पीटीआर) के बीच भारी अंतर को एक बार फिर से लूट और डकैती करार दिया। शीर्ष अदालत ने दवाओं की एमआरपी और पीटीआर के बीच भारी अंतर को नियंत्रित करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सवाल किया कि 'क्या आप इस लूट को सही ठहरा सकते हैं?' जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कैंसर की दवाओं पर 1000 फीसदी तक मार्जिन लगाने के लिए निजी अस्पतालों के साथ-साथ सरकार को भी फटकार लगाई। पीठ ने मौजूदा मूल्य निर्धारण व्यवस्था की कड़ी आलोचना करत...