11 साल की लड़ाई के बाद व्याख्याता को न्याय, बर्खास्तगी अवैध करार
रांची, जुलाई 11 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबद्ध लंगटा बाबा कॉलेज गिरिडीह के व्याख्याता बिनोद कुमार राय की सेवा समाप्ति को अवैध करार देते हुए उनकी बर्खास्तगी की तिथि से पुनर्बहाली तक की अवधि का 75 प्रतिशत बकाया वेतन, वरीयता तथा अन्य सभी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पुनर्बहाली का अर्थ केवल कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर लेना नहीं है, बल्कि उसे उसी स्थिति में बहाल करना है, जिसमें वह अवैध बर्खास्तगी से पहले था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रार्थी का वेतन उनकी मूल नियुक्ति की तिथि से पूरी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्धारित किया जाए तथा उन्हें सभी वार्षिक वेतनवृद्धि और संशोधित वेतनमान का लाभ भी दिया जाए।
सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान प्रार्थी...
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