शामली, मार्च 17 -- कैराना। चोरी, हथियार बरामदगी व मारपीट आदि मामलों में 11 अलग-अलग मामलों में दस दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। वर्ष 1987 और 1997 में बाबरी थाने पर मदन निवासी बाबरी के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को दोनों मामलों में एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 1999 में बाबरी थाने पर मदन और बबलू निवासीगण बाबरी के विरुद्ध मारपीट के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन्हें न्यायालय ने दोषी मिलने पर 1700-1700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2024 में थाना थानाभवन पर संजू और रामपाल निवासी अगवानपुर थाना गन्नौर जनपद सोनीपत के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। दोषियों को 50-50 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। पांचवें मा...