अमरोहा, मई 5 -- खाद्य पदार्थों में मिलावट के 11 मामलों में एडीएम कोर्ट से मिलावटखोरों के खिलाफ 5.50 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई हुई। निर्धारित अवधि में जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि खाद्य विभाग ने बीते दिनों विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। 11 सैंपलों की जांच अधोमानक आने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट से संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ अब 5.50 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार के मुताबिक जांच में साबूदाना, सरसों का तेल, मिश्री दूध, छेना रसगुल्ला, हरी चटनी, बेसन, पनीर आदि खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में अधोमानक आए हैं। दूध में फैट की मा...
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