मधुबनी, अप्रैल 23 -- राम शरण साह मधुबनी,विधि संवाददाता। अपहरण के बाद 11वीं की नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे को कोर्ट ने 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने गुरुवार को मामले में दोषी करार दिए गए भरत मंडल की सजा पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी मधु रानी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। पोक्सो मामले के स्पेशल पीपी मधु ने बताया कि कोर्ट ने भरत मंडल को रेप एवं पोक्सो एक्ट के आरोप में दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- 11वीं की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को 10 वर्ष की सजा विभिन्न धाराओं में नौ हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त स...
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