दरभंगा, मार्च 25 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में कोर्ट ने दरभंगा के विकास राम को दोषी करार दिया है। बुधवार को पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने 11वीं की छात्रा के अपहरण मामले में दरभंगा जिला के केवटी थाना क्षेत्र के गोसाईं टोल पैगम्बरपुर निवासी विकास कुमार राम को पोक्सो एक्ट के आलावा भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। स्पेशल पीपी मधु रानी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की हालांकि कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। सजा के बिन्दु पर 30 मार्च को सुनवाई होगी। मामला लखनौर थाना क्षेत्र की है। स्पेशल पीपी ने बताया कि घटना 31 जुलाई 2023 की है। नाबालिग छात्रा हर दिन कि तरह सुबह कोचिंग पढ़ने गयी थी। लेकिन वह घर नही लौटी।‌ परिजनों ने खोजबीन की तो ज...