1023 लीटर देशी शराब बरामदगी मामले में एक दोषी करार,
मुंगेर, जुलाई 7 -- मुंगेर, एक संवाददाता। वर्ष- 2021 में बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब की बरामदगी से जुड़े चर्चित मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय, मुंगेर की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने गिरफ्तार अभियुक्त कृष्णा साह को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार दिया, जबकि सह-आरोपी भीम उर्फ आकाश कुमार को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। दोषी कृष्णा साह की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। अभियोजन के अनुसार, 2 मई 2021 को पूरबसराय ओपी के तत्कालीन प्रभारी पु.अ.नि. ओम प्रकाश दुबे को गुप्त सूचना मिली थी कि, अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम पूरबसराय ढाला के समीप पहुंची, जहां एक सफेद रंग की टाटा पियाजो पिकअप को रोकन...
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