वाराणसी, मार्च 20 -- वाराणसी। 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए भवन स्वामी को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण उपविधियों के तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृति से भले छूट दी है लेकिन map.up.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकरण कराकर शुल्क का भुगतान जरूरी है। इसमें आवेदन शुल्क केवल एक रुपये है लेकिन अन्य सभी शुल्क पोर्टल पर दर्शाए गए हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि सभी नागरिकों से अपील है कि निर्माण कार्य पर इस श्रेणी में निर्धारित नियमों का पालन करें।

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