ग्वालियर, अगस्त 26 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर शहर की बदहाल और गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी सिस्टम, अधिकारियों और ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांच में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सिविल के साथ क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है। यह भी पढ़ें- 'प्री-पैक्ड व्हिस्की और रम' की बिक्री पर FSSAI के बैन पर HC ने लगाई अंतरिम रोकडबल इंजन सरकार फिर भी सड़कें बदहाल क्यों? सड़कों की बदहाली पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 100 रुपए आए और 10 खर्च हुए तो कार्रवाई पक्की समझो। कोर्ट ने अपने फैसले में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि प्रदेश ...