गाज़ियाबाद, जून 22 -- गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जनपद में 100 घन मीटर से अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम और चिलिंग प्लांट संचालकों के लिए अब शीतगृह लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला उद्यान विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ बिना लाइसेंस चल रही इकाइयों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाने की चेतावनी दी गई है। जिला उद्यान अधिकारी निधि सिंह ने बताया कि जनपद में संचालित ऐसे सभी कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज और चिलिंग प्लांट, जिनकी भंडारण क्षमता 100 घन मीटर से अधिक है, उन्हें शीतगृह लाइसेंस लेना जरूरी होगा। शीतगृह में कृषि एवं उद्यान उत्पादों के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े उत्पाद तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं। उन्होंने बताया कि संचालक उद्यान भवन से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर ...