मधुबनी, फरवरी 11 -- मधुबनी, निज संवाददाता। ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 के तहत यह बड़ा बदलाव किया गया है। योजना में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सोशल ऑडिट, डिजिटल निगरानी और नियमित मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक रूप से एकीकृत योजनाएं बनेंगी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही बुआई और कटाई के व्यस्त समय में 60 दिनों तक योजना को रोका जा सकेगा ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो। उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह ने बुधवार को डीआरडीए कार्यालय कक्ष में जी राम जी योजना की जानकारी देते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि यह नया कानून पूर्व की मनरेगा योज...
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