100 किलो से अधिक कचरा पैदा करने वाली इकाइयों को करनी होगी खुद व्यवस्था
कन्नौज, जून 2 -- कन्नौज, संवाददाता। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिकारियों को नए नियमों के प्रावधानों और उनके अनुपालन की जानकारी दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि अब कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक्करण अनिवार्य होगा। इसके तहत गीला कचरा, सूखा कचरा, सेनेटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर संग्रहित एवं निस्तारित किया जाएगा। स्पेशल केयर वेस्ट में बल्ब, एक्सपायरी दवाएं और अन्य विशेष प्रकार का कचरा शामिल किया गया है।कार्यशाला में बताया गया कि 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवन एवं परिसर, प्रतिदिन 40 हजार लीटर या उससे अधिक पानी का उपभोग करने वाले संस्थान अथवा प्रतिदिन 100 किलोग्...
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