रांची, जून 29 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने 10 साल पुराने बीआईटी मेसरा क्षेत्र के गैस वितरक अमित मुंडा हत्याकांड में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी महेश कुमार साहू को बरी कर दिया। मामला सदर थाना कांड संख्या 169/2016 से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार, 27 अप्रैल 2016 की शाम अमित मुंडा घायल अवस्था में अपनी मोटरसाइकिल के पास पड़े मिले थे। उन्हें इलाज के लिए मेडिका अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें गोली लगने की बात कही थी। बाद में उनकी मौत हो गई थी। मामले में महेश साहू पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...