औरैया, जुलाई 24 -- औरैया, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी (कखावतू) में पत्नी की हत्या के करीब तीन साल पुराने मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने पत्नी की हत्या के दोषी पति सरमन सिंह को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मुकदमे की सबसे अहम कड़ी मृतका के 10 वर्षीय बेटे की प्रत्यक्षदर्शी गवाही बनी, जिसने अदालत में अपने पिता की करतूत का सिलसिलेवार बयान दिया। इसी गवाही ने अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूती दी और दोष सिद्ध कराने में निर्णायक भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद कुमार राजपूत ने बताया कि ग्राम कखावतू कांशीराम कॉलोनी निवासी संतोष बाबू ने 10 मार्च 2023 को सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री स...