10 लाख रुपये तक के ऋण पर मिलेगा 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान
आजमगढ़, जुलाई 10 -- आजमगढ़, संवाददाता। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक मिश्रा ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी, कक्षा-8 उत्तीर्ण, पॉलिटेक्निक/आईटीआई उत्तीर्ण अथवा पारंपरिक कारीगर/अनुभवी व्यक्ति, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल...
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