चेन्नई, फरवरी 12 -- मद्रास हाई कोर्ट ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी धोनी को भारतीय पुलिस सेवा (IPS)के सेवानिवृत्त अधिकारी जी. संपतकुमार के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे से संबंधित सामग्री के अनुवाद के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सट्टेबाजी और मैच-फिक्सिंग के आरोपों पर मानहानि का केस करने के एक दशक से ज़्यादा समय बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है। धोनी ने संपतकुमार पर 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले से कथित तौर पर उन्हें जोड़ने का आरोप लगाते हुए 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। जस्टिस आर.एन. मंजुला ने धोनी द्वारा दायर एक मुकदमे पर 11 फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया। अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि 28 अक्टूबर, 2025 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय क...