जमशेदपुर, जून 19 -- जमशेदपुर। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी विशाल गौरव की अदालत ने गुरुवार को व्यापार का झांसा देकर 10 लाख से धोखाधड़ी के आरोपी रिजवान अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पर से जमानत अर्जी पर अधिवक्ता योगराज श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। अधिवक्ता ने बताया कि मानगो आजाद बस्ती निवासी रिजवान अंसारी के खिलाफ साकची के व्यापारी विशाल जैन ने थाना में 2024 के मार्च से जून के बीच टूर एंड ट्रेवल्स व्यापार के लिए रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया था। इससे रिजवान अंसारी ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत अर्जी दी थी, जो मंजूर हो गई।

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