गोपालगंज, दिसम्बर 12 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार की कोर्ट ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित के खिलाफ इश्तेहार जारी कर दिया है। बताए जाता है कि भोरे दक्षिण टोला के श्रीकांत सिंह की पत्नी रिंकू देवी से कटेया थाने के पड़रिया गांव के राजकुमार भगत ने अपनी कपड़े की दुकान को आगे बढ़ाने के नाम पर वर्ष 2021 में 10 लाख रुपए उधार लिए थे। रुपए लेते समय उसने 3 साल में सारे रुपए वापस करने का आश्वासन भी दिया था। बाद में काफी दबाव देने पर 8 मई 2025 को आरोपित ने 10 लाख रुपए का यूनियन बैंक का चेक दिया। लेकिन, रिंकू देवी ने जब उक्त चेक को केनरा बैंक की भोरे शाखा में स्थित अपने खाते में जमा किया तो पर्याप्त राशि के अभाव में चेक बाउंस कर गया। तब उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
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