रुडकी, जुलाई 24 -- रुड़की। रुड़की की द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने चेक बाउंस के एक पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 दिन के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ति पंत ने 23 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया। मामले के अनुसार, पिरान कलियर क्षेत्र के ग्राम माजरी निवासी अमरीश कुमार ने अदालत में परिवाद दायर कर बताया था कि आरोपी अरुण कुमार ने निजी आवश्यकता बताकर उससे करीब 10 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने पहले 6 लाख रुपये के दो चेक दिए, जो अनादरित हो गए। यह भी पढ़ें- Kashipur News: चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह की जेल बाद में 1.75 लाख रुपये के दो अन्य चेक भी दिए गए, लेकिन 26 फरवरी 2018 को बैंक ने उन्हें फंड्स इंसफिशिएंट (पर्याप्त धनराशि नहीं) की टिप्पणी के साथ ...