10 फीसदी सरकारी कर्मचारी ही उच्च शिक्षा के लिए जा सकेंगे, सरकार ने तय किए नियम
विशेष संवाददाता, जून 27 -- उत्तराखंड में सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी शैक्षिक और तकनीकी योग्यता बढ़ाने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए सरकार ने मानक तय कर दिए। अब से ऑफलाइन माध्यम से उच्च शिक्षा या कौशल विकास के प्रोफेशनल कोर्स करने की अनुमति आसानी से मिल सकेगी। हालांकि एक शैक्षिक सत्र में यह संख्या किसी भी विभाग की कार्मिक संख्या से 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों के शैक्षिक उन्नयन के स्पष्ट मानकों का जीओ जारी कर दिया है। शुक्रवार को कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने हिन्दुस्तान से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पहले कार्यालय, शाखा स्तर पर कर्मचारियों को अनुमति दी जाती थी। अब कार्मिकों का आंकलन उनकी कैडर संख्या के अनुसार 10 प्रतिशत में किया जाएगा। इससे इस सुविधा के दायरे में आने वाले कार्मिकों की संख्या बढ़...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.