10 जून से लघु खनिज वाहनों को इंटर स्टेट ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य
पूर्णिया, जून 6 -- पूर्णिया, वरीय संवाददाता। बिहार राज्य की सीमा में अन्य राज्यों रो प्रवेश करने वाले लघु खनिज बालू, पत्थर आदि लदे सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास लेना होगा। यह भी पढ़ें- झारखंड से गिट्टी लाने के लिए आईएसटीपी अनिवार्यनियमों की जानकारी पूर्णिया जिला में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों के वाहन स्वामियों, चालकों एवं परिवहनकर्ताओं को खान एवं भूतत्व विभाग पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में 10 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास लेना होगा। विभागीय आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। जिसमें 80 रूपये प्रति मीट्रिक टन, 85 रूपये प्रति घनमीटर दर निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी वाहनों को आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वाहन मालिक अपने वाहन का तत्काल पंजीकरण http://listp.bihar.gov.in...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.