किशनगंज, जून 10 -- किशनगंज। वरीय संवाददाता खान एवं भूतत्व विभाग ने अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 10 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन पर रोक लगाने तथा खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। यह भी पढ़ें- जिले में लागू हुई ट्रांजिट पास की नई व्यवस्थानई व्यवस्था के प्रचार-प्रसार नई व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी विशाल राज द्वारा समाहरणालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्टरों एवं खनिज कारोबारि...