बस्ती, अप्रैल 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। कप्तानगंज थानाक्षेत्र निवासी मोहन मोदनवाल की पत्नी प्रेमलता को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से बड़ी राहत मिली है। बिजली विभाग की ओर से जारी किया गया एक लाख 87 हजार 827 का भारी भरकम बिल आयोग ने निरस्त कर दिया। इसी के साथ पीड़िता को 45 दिन के अंदर 35 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश बिजली विभाग को दिया है। प्रेमलता के परिवार के नाम पहले से वैध बिजली कनेक्शन मौजूद है। विभाग ने एक कथित फर्जी कनेक्शन दिखाकर उनके नाम पर लाखों रुपये का बकाया निकाल दिया। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, यहां तक कि बिजली मंत्री तक भी मामला पहुंचाया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। यह भी पढ़ें- स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर जांच तक रोक, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत आखिरकार मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्...
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