धनबाद, जून 26 -- धनबाद। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी ठेकेदार अरविंद तिवारी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मां तारा ट्रेडर्स के संचालक राजवीर दत्ता ने आरोप लगाया था कि ठेकेदार अरविंद तिवारी ने वर्ष 2022 में निर्माण कार्य के लिए सीमेंट एवं सरिया उधार लिया था। 1.71 लाख रुपए उधार रह गया था। बकाया राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने जो चेक दिया था, वह बैंक में बाउंस हो गया था। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस करने का शिकायत वाद सीजेएम की अदालत में दर्ज

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