नई दिल्ली, जून 1 -- नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली में रहने वाले 1,832 प्रवासी परिवारों को प्रत्येक माह सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली सरकार की कैबनिट ने इन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आय संबंधी पात्रता की शर्त को समाप्त कर दिया है। अब इनकी वार्षिक आय या अचल संपत्ति को देखे बिना उन्हें सहयता राशि दी जाएगी। यह योजना केवल उन पंजीकृत जम्मू-कश्मीर प्रवासी परिवारों पर लागू होगी, जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक राहत प्राप्त की है। यह भी पढ़ें- 1,832 जम्मू-कश्मीर प्रवासी परिवारों को मिलेगा 'मासिक सहायता राशि' का लाभमुख्यमंत्री की घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार में पंजीकृत पात्र प्रवासी परिवारों को वर्तमान नियमों के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी। एक परिवार में अधिकतम चार सदस्यों तक राहत का लाभ उपलब्ध रहेगा...