झांसी, अप्रैल 30 -- 03 साल का कठोर कारावास, 10 हजार अर्थदंड झांसी, संवाददाताएडीजे, एनडीपीएस एक्ट झांसी, अभियुक्त शैलेन्द्र नामदेव पर दोष सिद्ध हुआ है। अदालत ने 03 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।सीपरी बाजार थाना में साल 2019 में 15 अगस्त को तहरीर के आधार पर0 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं एडीजीसी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में गुरुवार को न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस एक्ट झाँसी द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र नामदेव निवासी चांद गेट नई बस्ती थाना कोतवाली को 03 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गयादण्डित कराने में एडीजीसी दीपक तिवारी, विवेचक उपनिरीक्षक आलोक कुमार, कोर्ट मोहर्रिर सुधा व पैरोकार सुमित मिश्रा थाना सीपरी बाजार जनपद झाँ...
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