नई दिल्ली, मार्च 14 -- Sambhal News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद के भीतर नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के सरकारी तर्क को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हर परिस्थिति में कानून का शासन सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। यदि स्थानीय अधिकारियों जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को लगता है कि वे कानून के शासन को लागू करने में पर्याप्त सक्षम नहीं हैं तो उन्हें या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक समुदाय निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा करने में सक्षम हो और यदि वह निजी संपत्ति है तो राज्य से किसी अनुमति के बिना पूजा की जा सकती है। न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका ह...