बरेली, अक्टूबर 7 -- पत्नी की गैरइरादतन हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विजेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी पति पवन कुमार सिंह को सश्रम सात साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पति पर पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम सुनील पाण्डेय ने बताया कि थाना फरीदपुर में उत्तराखंड के किच्छा के गांव गौरीकला निवासी भगवान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बहन सरिता की शादी वर्ष 1998 में क्षेत्र के गांव सिमराबोरीपुर के पवन सिंह के साथ की थी। पति पवन सिंह आये दिन अपनी पत्नी सरिता से झगड़ा करता था। 19 जनवरी 2023 को दिन के ग्यारह बजे पति पवन सिंह ने पत्नी सरिता से झगड़ा किया। झगड़े के दौरान पवन ने पत्नी के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। गंभीररूप घायल सरिता को उसके बेटे ने निजी अस्पताल में भ...