विशेष संवाददाता, अगस्त 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में हुई कथित अनियमितता से जुड़े मामले को और टाला नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसले जल्द होना चाहिए, इसे लंबे समय तक नहीं लटकाया जा सकता। जस्टिस एवीएन भट्टी और ‌एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि अब हम इस मामले को 8, 9 और 10 सितंबर को विस्तार से सुनवाई के बाद पूरी तरह से निस्तारण करना चाहते हैं। पीठ ने पक्षकारों से समय से यह बताने के लिए कहा कि निर्धारित दिनों में हम किसी अन्य मामले को नहीं सुनेंगे, ऐसी स्थिति में आप हमें समय से यानी तीन दिन पहले अवगत करा दें कि आपके कौन-कौन अधिवक्ता बहस करना चाहेंगे। पीठ ने कहा कि हम इन तीन दिनों में किसी भी पक्षकार की तरफ से कोई भी बहाना नहीं सुनेंगे, क्योंकि यह मामला 202...