कानपुर, अगस्त 11 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो लेन-देन का ब्योरा जरूर दें। इसके लिए लेन-देन का विवरण (एसएफटी-012) आयकर विभाग में दाखिल करना होता है। ये बातें आयकर अधिकारी आसूचना एव आपराधिक अन्वेषण मुकेश कुमार ने कही। मंगलवार को फजलगंज कार्यालय में एसएफटी फाइलिंग से संबन्धित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। आयकर अधिकारी ने कहा कि रजिस्ट्री के लेन-देन की सही व समय से सूचना न देना पर कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। लापरवाही परेशानी का सबब बने, इससे पहले सावधानी बरतें। गोष्ठी में संयुक्त निदेशक आसूचना व आपराधिक अन्वेषण एसके लाल, उप महानिरीक्षक निबंधन अलक, सहायक महानिरीक्षक निबंधन राकेश प्रताप सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।

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