'...तो रद्द हो जाएगी जमान', छेड़छाड़ के आरोपी को बेल देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई ये शर्त
जोधपुर, मई 27 -- राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी युवक पर सख्त शर्तें भी लगाई हैं। हाई कोर्ट की बेंच ने आरोपी को जमानत देते हुए एक साल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि शर्त का उल्लंघन करने पर आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।
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