नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा रोड पर दिल्ली हाईकोर्ट के पास पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए क्रॉसिंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया और कहा कि अगली सुनवाई से पहले समुचित कदम नहीं उठाया जाता है तो 'जज खुद धरना देंगे'। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को समुचित कदम उठाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा रोड क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं। यह भी पढ़ें- दिल्ली में दोबारा बनेगी 8 KM लंबी यह सड़क, NHAI ने निकाला 379 करोड़ का टेंडरबेंच ने दिए थे दो सुझाव न्याय मित्र वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल ने इस मामले में 1...