'हादसे में दिव्यांग हुए चालक को 21.15 लाख का मुआवजा दें'
रुद्रपुर, जून 14 -- रुद्रपुर, संवाददाता। रुद्रपुर में हुए एक सड़क हादसे में 80 प्रतिशत दिव्यांग हुए युवक को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को पीड़ित को 21.15 लाख रुपये का मुआवजा सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। लालू नगला, शाहजादनगर जिला रामपुर यूपी निवासी 28 वर्षीय हरिओम ने मोटर दुर्घटना दावा याचिका में बताया कि वह पेशे से चालक होने के साथ-साथ कृषि कार्य भी करता था और करीब 20 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। 30 मई 2023 को वह अपने परिचितों के साथ लोडर वाहन में बगवाड़ा मंडी से सब्जियां लेकर बाजपुर जा रहा था। यह भी पढ़ें- 'हादसे में दिव्यांग हुए चालक को 21.15 लाख का मुआवजा दें' कोतवाली क्षेत्र में हाईवे किनारे वाहन खड़ा कर कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा था। इ...
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