नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकारें संबंधित हाईकोर्ट की अनुमति के बिना वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस नहीं ले सकतीं। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने 2007 के शस्त्र लाइसेंस मामले में अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया था। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अभियोजन वापस लेने का प्रयास करने से पहले हाईकोर्ट से अनिवार्य अनुमति प्राप्त करने में विफल रही। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि किसी भी मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक के खिलाफ कोई भी अभियोजन हाईकोर्ट की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जाएगा.....
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