नई दिल्ली, मार्च 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हमें इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है कि सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी में ही हरियाली होनी चाहिए और बाकी राज्य कमतर हैं। शीर्ष अदालत ने दिल्ली रिज क्षेत्र से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि हरियाली के मुद्दे पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि रिज क्षेत्र, दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक विस्तार है और यह एक पथरीला, पहाड़ी और जंगली इलाका है। इसकी देख-रेख में प्रशासनिक सहूलियतों के लिए रिज क्षेत्र को चार जोन में बांटा गया है। दक्षिण, दक्षिण-मध्य, मध्य और उत्तर- जो मिलकर लगभग 7,784 हेक्टेयर का इलाका बनाते हैं। पीठ ने कहा कि हमें इस सोच से बाहर न...
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