'हम किसी धर्म को नहीं मानते', शादी खत्म कराने पहुंची महिला; हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
चेन्नई, सितम्बर 29 -- मद्रास हाईकोर्ट ने एक गैर-धार्मिक दंपति की शादी से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है। दरअसल महिला ने अपनी शादी को खत्म कर उसे कानूनी तौर पर अमान्य घोषित करने की मांग की थी। निचली अदालत ने उसकी याचिका दो बार लौटा दी। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत को महिला की याचिका स्वीकार कर मामले पर कानून के मुताबिक सुनवाई करने का निर्देश दिया है। यह मामला पेंचीदा इसलिए है क्योंकि पति-पत्नी, दोनों ही किसी धर्म को नहीं मानते हैं। इस कपल ने 2022 में शादी की थी।क्यों अटक गई थी महिला की याचिका? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की शादी 9 जून 2022 को हुई थी और इसे तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट, 2009 के तहत पंजीकृत किया गया था। दोनों पक्षों ने खुद को किसी धर्म से नहीं जोड़ने का फैसला किया था। अब महिला ने शादी को अमान्य घोषित ...
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