नई दिल्ली, जुलाई 28 -- उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यदि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सभी पक्षों में सहमति बनती है तो शीर्ष अदालत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके समाधान निकालेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद सभी पक्षों को राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर सभी पक्षों में सहमति बनाने का सुझाव दिया। पीठ ने कहा कि यदि सभी पक्ष सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो यह अदालत संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए दखल देते हुए मुद्दे का समाधान निकालेगा। यह भी पढ़ें- यूपी 69 हजार शिक्षक भर्ती: सरकार के प्रस्ताव पर पक्षकारों को सहमति बनाने का सुझाव शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को सहमति बनाने और इस बारे में शुक्रवार तक हल...