लखनऊ, मार्च 20 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम, लखनऊ को आदेश दिया है कि वह अपनी विधिक जिम्मेदारी के तहत शहर की वृंदावन कॉलोनी में मूल सुविधाओं के लिए बजट का इंतजाम करे। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने वृंदावन जनकल्याण समिति की ओर से वर्ष 2019 में दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। न्यायालय ने नगर आयुक्त को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर यह भी बताने को कहा है कि जब वर्ष 2018 में ही उक्त कॉलोनी उसे हैंडओवर हो चुकी हो चुकी है तो अब तक कॉलोनी निवासियों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया करायी गई हैं जबकि म्युनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम का दायित्व है। न्यायालय ने यह भी पूछा है कि जब 16 करोड़...