आजमगढ़, मार्च 13 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। विवाहिता की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा शिवमूरत निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर की पुत्री प्रेमलता का विवाह वर्ष 2004 में अनिरुद्ध निवासी शाहमर्दानपुर थाना पवई के साथ हुआ था। विवाह के बाद अनिरुद्ध आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ मारपीट करता था। अंततः अनिरुद्ध ने 19 सितंबर 2019 को दिन में दुपट्टे से गला दबाकर प्रेमलता की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी अभयदत्त गोंड तथा हरें...